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सुन्नी वक्फ बोर्ड को लगा झटका, कोर्ट ने ताजमहल से जुड़ी इस याचिका को किया खारिज

Fri, 20 Apr 2018 12:17 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा Updated Fri, 20 Apr 2018 12:17 PM IST
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agra court rejected petition of sunni waqf board
ताजमहल - फोटो : अमर उजाला
ताजमहल बनाम तेजोमहालय केस में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्टर तलब करने की मांग को लेकर दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 
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साथ ही याचीका दायर करने वाले इफ्तिखार खान के स्थगन प्रार्थना पत्र पर 500 रुपये का हर्जाना मानते हुए 26 अप्रैल को सुनवाई की तारीख नियत की है। 

आगरा के नया बांस, लोहामंडी निवासी इफ्तिखार खान ने कोर्ट में कहा था कि ताजमहल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उन्होंने याचिका दायर कर उप्र सुन्नी वक्फा बोर्ड का रजिस्टर तलब करने की मांग की थी। 

इस मामले में पुरातत्व विभाग के अधिवक्ता विवेक शर्मा और अंजना शर्मा ने पक्ष रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही इस प्रकार की एक याचिका को खारिज कर दिया था। 
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court
कोर्ट ने कहा था कि ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मकबरा बनवाया गया था। इसे उन्होंने मुमताज महल की याद में बनवाया था। पक्ष सुनने के बाद सिविल जज अभिषेक सिन्हा ने इफ्तिखार खान की याचिका खारिज कर दी। 

साथ ही इफ्तिखार खान द्वारा अपने को पक्षकार बनाए जाने के लिए पूर्व में दिए प्रार्थना पत्र पर बहस टालने के लिए कोर्ट में स्थगन पत्र दिया। 

जिस पर वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने एतराज जाहिर किया। कोर्ट ने स्थगन पत्र पर पांच सौ रुपये का हर्जाना लगाते हुए सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख नियत की है।
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