{"_id":"678a866f966b4001f80f1a13","slug":"administration-will-arrange-marriage-of-poor-girls-seeks-applications-mainpuri-news-c-174-1-mt11005-130448-2025-01-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: गरीब कन्याओं का विवाह कराएगा प्रशासन, मांगे आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: गरीब कन्याओं का विवाह कराएगा प्रशासन, मांगे आवेदन
Fri, 17 Jan 2025 10:03 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 17 Jan 2025 10:03 PM IST
विज्ञापन
मैनपुरी। गरीब बेटियों का विवाह प्रशासन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत कराएगा। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए लोगों से आवेदन मांगे हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लोग आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक विवाह पर सरकार 51000 रुपये खर्च करेगी। इसमें 35 हजार कन्या के खाते में भेजे जाएंगे। वहीं, 10000 के कपड़े, पायल, बर्तन व वस्त्र दिये जाएंगे। शेष 6000 रुपये पंडाल और खाने-पीने में खर्च होंगे।
यह है आवेदन की शर्त
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। निराश्रित महिला व कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला भी आवेदन के लिए पात्र होगी। आरक्षित वर्ग को जाति प्रमाण पत्र सहित जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र व मनरेगा जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। दिव्यांगजन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक परिवार अधिकतम दो बेटियों की शादी इस योजना के तहत करा सकता है।
विज्ञापन
जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लोग आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक विवाह पर सरकार 51000 रुपये खर्च करेगी। इसमें 35 हजार कन्या के खाते में भेजे जाएंगे। वहीं, 10000 के कपड़े, पायल, बर्तन व वस्त्र दिये जाएंगे। शेष 6000 रुपये पंडाल और खाने-पीने में खर्च होंगे।
यह है आवेदन की शर्त
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। निराश्रित महिला व कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला भी आवेदन के लिए पात्र होगी। आरक्षित वर्ग को जाति प्रमाण पत्र सहित जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र व मनरेगा जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। दिव्यांगजन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक परिवार अधिकतम दो बेटियों की शादी इस योजना के तहत करा सकता है।
विज्ञापन