Agra News: ताजनगरी के 100 होटल संचालकों को एडीए ने दिए नोटिस, मांगी यह रिपोर्ट
विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग ने होटल संचालकों को नोटिस जारी कर उनसे भवन के स्वीकृत मानचित्र या शमन मानचित्र से संबंधित साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा है।
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ताजनगरी के 100 से ज्यादा होटलों को एडीए (आगरा विकास प्राधिकरण) ने नोटिस जारी कर सराय एक्ट रजिस्ट्रेशन, मानचित्र और अग्निशमन की रिपोर्ट मांगी है। होटल संचालकों ने एडीए और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए अवैध होटलों पर शिकंजा कसने को कहा है।
विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग ने होटल संचालकों को नोटिस जारी कर उनसे भवन के स्वीकृत मानचित्र या शमन मानचित्र से संबंधित साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा है। होटल संचालकों को एक सप्ताह का समय दिया गया है उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
होटल कारोबारियों को कहना है कि प्राधिकरण सराय एक्ट में पंजीकृत होटलों को नोटिस दे रहा है, जबकि एडीए के अफसर भी पंजीकरण कमेटी के सदस्य होते हैं। एडीए की एनओसी के बाद ही सराय एक्ट में पंजीकरण होता है।
होटल कारोबारियों ने उठाया सवाल
होटल कारोबारियों का कहना है कि शहर में तमाम गैर पंजीकृत होटल संचालित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बड़ी संख्या में छोटे होटल हैं जो 300 मीटर से कम के भूखंड पर और 15 मीटर से कम ऊंचे हैं, उन्हें भी सुरक्षा मानकों के नाम पर परेशान किया जा रहा है।
परेशान किया जा रहा
आगरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने कहा कि सराय एक्ट का लाइसेंस देने वाली कमेटी में एडीए भी सदस्य है। उनकी सहमति पर सराय एक्ट में पंजीकरण होता है। जो होटल अवैध हैं, उन पर कार्रवाई की जगह सराय एक्ट वाले होटलों को परेशान किया जा रहा है।
नोटिस के बाद कार्रवाई
आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने कहा कि विकास प्राधिकरण अग्निशमन विभाग के सुरक्षा मानकों के पालन कराने के लिए नोटिस दे रहा है। पिछले दिनों संयुक्त सर्वे हुआ था उसके बाद नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। जिन होटलों का पंजीकरण नहीं है और जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने हैं उन्हें भी नोटिस दिए जा रहे हैं।