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Agra News: स्वतंत्र गवाह के अभाव में हत्या, दुष्कर्म और अपहरण का आरोपी बरी, छह वर्ष चार माह से था निरुद्ध

Wed, 16 Oct 2024 01:59 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 16 Oct 2024 01:59 PM IST
सार

आगरा में स्वतंत्र गवाह के अभाव में हत्या, दुष्कर्म और अपहरण का आरोपी बरी कर दिया गया। यह छह वर्ष चार माह से जिला कारागार में निरुद्ध था। 

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accused of murder misdeeds and kidnapping was acquitted by court due to lack of independent witness In Agra
कोर्ट का फैसला। - फोटो : ANI

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य मिटाने व पॉक्सो एक्ट के मामले में पुलिस कोई स्वतंत्र गवाह अदालत में पेश नहीं कर सकी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने साक्ष्य के अभाव में बाह के गांव क्वारी निवासी मुकेश उर्फ पंजाबी को बरी करने के आदेश दे दिए।

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थाना बाह में वादिनी ने केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 2 जून 2018 की सुबह 5 बजे वह पुत्री के साथ शौच के लिए खेतों की तरफ जा रही थीं। तभी आरोपी मुकेश दो अन्य साथियों के साथ कार से आ गया। पुत्री को जबरन कार में खींचकर ले गया। तीन जून 2018 को पुत्री का शव कुएं में मिला। 
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आरोपी छह वर्ष चार माह से जिला कारागार में निरुद्ध चल रहा था। हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। अभियोजन की तरफ से 10 गवाह अदालत में पेश हुए। इसके बावजूद आरोपी पुलिस की लापरवाही से स्वतंत्र गवाह के अभाव में बरी हो गया।

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