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Agra News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 09 Jan 2025 11:00 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 09 Jan 2025 11:00 PM IST
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Accused of culpable homicide not granted bail
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी गिरोहबंद अधिनियम प्रथम घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
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सोरोंजी क्षेत्र के ग्राम होडलपुर निवासी 6 जून 2024 को संजू अपने पिता गजेंद्र, बहन कुसुमा के साथ गांव में भंडारा खा रहे थे। तभी गांव के निवासी पुरुषोत्तम, विद्याराम व नीतू अन्य लोगों के साथ आए और गालियां देने लगे। विरोध करने उसे व उसके पिता को लाठी डंडों से मारा पीटा। इससे दोनों घायल हो गए। पिता के गंभीर चोट आई। उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई।
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संजू ने 9 जून 2024 को थाना सोरोंजी में गैर इरादातन हत्या की धाराओं में मुकद्दमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी पुरुषोत्तम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अपनी दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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