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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   A man found guilty of possessing a knife was sentenced to 10 months in prison and fined Rs 2,000.

Agra News: चाकू रखने के दोषी को 10 माह की सजा, दो हजार का जुर्माना

Fri, 31 Oct 2025 11:54 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 31 Oct 2025 11:54 PM IST
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A man found guilty of possessing a knife was sentenced to 10 months in prison and fined Rs 2,000.
मैनपुरी। सीजेएम न्यायालय में अवैध शस्त्र रखने के मामले में दोषी ने शुक्रवार को जुर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने 10 माह साधारण कारावास की सजा सुनाई, दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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थाना करहल क्षेत्र के गिहार कालोनी निवासी धर्मेंद्र कुमार को कुछ माह पूर्व पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की। विवेचक ने साक्ष्य संकलन करने के बाद न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दायर की थी, शुक्रवार को धर्मेंद्र ने न्यायाधीश के सामने अपने जुर्म को स्वीकार किया। दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने उसे 10 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई, इसके अलावा दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अवैध शस्त्र रखने के दोषी पर 18 साल बाद दोषसिद्ध
मैनपुरी। अवैध असलहा रखने के आरोपी पर 18 साल बाद दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने साढे तीन माह की सजा सुनाई। दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कुरावली थाने में वर्ष 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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थाना कुरावली पुलिस ने फतेहजंगपुर निवासी भूरा को वर्ष 2007 में तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमा स्पेशल जज डकैती कोर्ट में चल रहा था, इस बीच विवेचक की ओर से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। चार्जशीट दायर की गई, शुक्रवार को अवैध असलहा रखने के आरोपी भूरा ने न्यायाधीश के सामने जुर्म को स्वीकार कर लिया। दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने भूरा को साढे़ तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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