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हत्या के दोषी आजीवन कारावास
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court
- फोटो : PTI
एटा। हत्यारोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2012 में हुई हत्या के मामले में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी को सजा दी है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सिरसारी में महीपाल सिंह की 17 नवंबर 2012 को दिवाली के दिन आरोपी गोविंद पुत्र होतीलाल निवासी शेखपुर अमांपुर ने झोंपड़ी में सोते समय लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आरोपी तीन साल से गांव सिरसारी में रह रहा था। बच्चों के बीच हुए विवाद में उसने घटना को अंजाम दिया। मामले में मृतक के पुत्र सोम सिंह ने न्यायालय में वाद दायर किया। जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विजय चंद्र यादव ने आरोपी गोविंद को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना नहीं अदा करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए हैं।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सिरसारी में महीपाल सिंह की 17 नवंबर 2012 को दिवाली के दिन आरोपी गोविंद पुत्र होतीलाल निवासी शेखपुर अमांपुर ने झोंपड़ी में सोते समय लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आरोपी तीन साल से गांव सिरसारी में रह रहा था। बच्चों के बीच हुए विवाद में उसने घटना को अंजाम दिया। मामले में मृतक के पुत्र सोम सिंह ने न्यायालय में वाद दायर किया। जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विजय चंद्र यादव ने आरोपी गोविंद को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना नहीं अदा करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए हैं।
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