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चाची की हत्या में भतीजे को दस साल की सजा
Updated Thu, 02 Aug 2018 11:27 PM IST
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मथुरा। छाता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दौताना में चाची की हत्या के मामले में भतीजे को अपर जिला जज सुदामा प्रसाद ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। ग्राम दौताना में मई 2015 में कुंजबिहारी की पत्नी ज्योति अपने घर में मृत मिली थी। उस समय उसका पति घर पर नहीं था।
घर में उसका भतीजा परशुराम व एक अन्य रिश्तेदार देवेन्द्र थे। मृतका के भाई रिंकू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र लवानिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान सभी गवाह मुकर गए। अदालत ने परशुराम को ज्योति की हत्या का दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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घर में उसका भतीजा परशुराम व एक अन्य रिश्तेदार देवेन्द्र थे। मृतका के भाई रिंकू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र लवानिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान सभी गवाह मुकर गए। अदालत ने परशुराम को ज्योति की हत्या का दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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