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3.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया मिलावट खोरों पर

Fri, 10 Jun 2022 12:39 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jun 2022 12:39 AM IST
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9 booked for adultration, fine
कासगंज। अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने नौ मिलावटखोरों पर शिकंजा कस दिया। कोर्ट ने इनके खिलाफ 11 मामलों में 3.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में खलबली मच गई है।
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खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन, सैंपल में मिलावट की पुष्टि हो जाने के बाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर कराया था। न्यायालय ने इनके खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। न्यायालय ने किशोर कुमार निवासी मोहल्ला मोरी सहावर के दो मामलों, विपिन यादव निवासी नगाल होवी, निधौली, अकरम, निवासी पीर छल्ला, हरवंश निवासी छावनी, रामवीर निवासी रनैठी सिकंदरपुर वैश्य, अब्दुल गफ्फार निवासी समसपुर गंजडुंडवारा, जाविर निवासी पचपोखरा गंजडुंडवारा, जाकिर निवासी पचपोखरा के दो मामलों, मनोज कुमार निवास गली अट्टा वाली के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। इनके खिलाफ 3.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभिहित अधिकारी नादिर अली ने बताया कि मिलावट करने पर जुर्माना, सजा, या दोनों का प्रावधान है। मिलावट रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। जांच में सैंपल फेल होने पर वाद दायर कराया जाता है। इसी प्रकार बिना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचना कानून अपराध है।
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