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Agra News: हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को 7-7 वर्ष का कारावास
Tue, 17 Dec 2024 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 17 Dec 2024 11:32 PM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को सात सात वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 39750 का जुर्माना भी लगाया।
करीब 10 वर्ष पहले सोरोंजी क्षेत्र में मंडी समिति निवासी सुनील के पिता ने 15 नवंबर 2013 को अपने गांव के प्रकाश, भगवान सिंह, दामाद बंटी से अपने कर्ज के पैसे मांगे तो यह लोग उसके पिता को गालियां देने लगे। सुनील का आरोप था कि विरोध करने पर आरोपी ने तमंचा से फायर किया। इसमें उसके पिता बाल बाल बच लेकिन प्रकाश ने उसके भाई राहुल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली उसके भाई के पेट में लगी।
आरोपियों ने अन्य लोगों को भी जान से मारने के प्रयास में ईंटों से हमला किया। इसमें भगवान सिंह, अजीत सिंह व पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल कासगंज में भर्ती कराया गया। यहां से उन्हें अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। थाना सोरोंजी में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने 30 दिसंबर 2013 को न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपर जिला जज ने तीनों दोषियों को संगीन धाराओं में दोषी मानते हुए कुल 39750 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया।
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करीब 10 वर्ष पहले सोरोंजी क्षेत्र में मंडी समिति निवासी सुनील के पिता ने 15 नवंबर 2013 को अपने गांव के प्रकाश, भगवान सिंह, दामाद बंटी से अपने कर्ज के पैसे मांगे तो यह लोग उसके पिता को गालियां देने लगे। सुनील का आरोप था कि विरोध करने पर आरोपी ने तमंचा से फायर किया। इसमें उसके पिता बाल बाल बच लेकिन प्रकाश ने उसके भाई राहुल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली उसके भाई के पेट में लगी।
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आरोपियों ने अन्य लोगों को भी जान से मारने के प्रयास में ईंटों से हमला किया। इसमें भगवान सिंह, अजीत सिंह व पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल कासगंज में भर्ती कराया गया। यहां से उन्हें अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। थाना सोरोंजी में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने 30 दिसंबर 2013 को न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपर जिला जज ने तीनों दोषियों को संगीन धाराओं में दोषी मानते हुए कुल 39750 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया।