फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   65960 vehicles have not yet installed high security number plates

65960 वाहनों ने अभी तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

Tue, 09 Nov 2021 10:54 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 09 Nov 2021 10:54 PM IST
विज्ञापन
65960 vehicles have not yet installed high security number plates
कासगंज। परिवहन विभाग ने निजी एवं व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचआरपी) न लगवाने वाले वाहन स्वामियों पर अब सख्ती करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 नवंबर से ऐसे वाहनों के चालान कटना शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में अंतिम अंक 0 व 1 वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन

शासन ने वर्ष 2019 से पहले के वाहनों पर एचआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया है। वाहन चालकों को एचआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग के माध्यम से कई बार मौके दिए गए। बार-बार समय बढ़ाया गया ताकि वाहन स्वामी अपने वाहनों पर एचआरपी लगावा सकें। इसके बाद भी वाहन स्वामियों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी आधे वाहन स्वामियों ने भी एचआरपी नहीं लगवाई है। 65960 वाहन ऐसे हैं जिन पर एचआरपी लगना शेष रह गई है। व्यावसायिक वाहनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐेसे वाहनों पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है जबकि अन्य वाहनों के लिए शासन स्तर से नंबर के हिसाब से तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसमें सबसे पहले अंतिम अंक शून्य व एक वाले वाहनों को अनिवार्य रूप से 15 नवंबर तक एचआरपी लगवाने के लिए कहा गया है। सबसे अंत में अंतिम अंक 8 व 9 वाले वाहन स्वामियों को एचआरपी लगाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। एक साल के भीतर सभी वाहनों पर एचआरपी लगाई जानी है।
विज्ञापन

वाहनों पर एच आरपी लगवाने की अंतिम तिथि
शून्य व एक अंक 15 नवंबर 2021
दो व तीन अंक 15 फरवरी 2022
चार व पांच अंक 15 मई 2022
छह व सात अंक 15 अगस्त 2022
आठ व नौ अंक 15 नवंबर 2022
वाहनों की नंबर प्लेट में पारदर्शिता लाने फर्जी नंबर प्लेट पर अंकुश लगाने के लिए शासन से यह व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके लिए जहां से वाहन खरीदा है वहां से अथवा ऑन लाइन बुकिंग करानी होती है। निर्धारित तिथि तक एचआरपी न लगवाने वाले वाहन स्वामियों के चालान काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे वाहन स्वामियों को पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। राजेश राजपूत, एआरटीओ
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed