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Agra News: चेक बाउंस के दोषी को 6 माह का कारावास

Fri, 20 Feb 2026 01:28 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 01:28 AM IST
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6 months imprisonment for cheque bouncing
आगरा। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने मलखान सिंह को दोषी माना। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-12 अनुभव सिंह ने उसे 6 महीने का कारावास और 3.60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मलखान सिंह न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयानंद नगर, दयालबाग का निवासी है। जुर्माने की रकम में से 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा करने होंगे। शेष राशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में मिलेगी। नगला पदी निवासी रमेश चंद ने वाद दायर कराया था। रमेश चंद ने बताया कि मलखान सिंह ने व्यापार के लिए उनसे 3 लाख रुपये मांगे थे। दोस्त पर भरोसा कर उन्होंने रकम दे दी। तगादा करने पर मलखान ने 17 सितंबर 2018 को 3 लाख रुपये का चेक दिया। यह चेक बैंक में बाउंस हो गया और नोटिस के बाद भी रुपये नहीं मिले। संवाद
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