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कांच की चूड़ियों पर नहीं चढ़ेगा जीएसटी का रंग
Updated Sun, 29 Jul 2018 11:09 PM IST
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फिरोजाबाद। कांच की चूड़ियों पर पांच प्रतिशत टैक्स लगने की भनक से कांच कारोबारियों, व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संभागीय कर अधिवक्ता फोरम ने भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए कहा कि कांच की चूड़ी पहले भी कर मुक्त थी, आज भी कर मुक्त है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
संभागीय कर अधिवक्ता फोरम के महामंत्री राजीव कुमार अग्रवाल का कहना है कि चूड़ी निर्माता, ट्रेडर्स व डेकोरेटर्स द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांच की चूड़ी जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। जीएसटी में कांच की चूड़ी को पांच प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 28 जून-18 को जारी विज्ञप्ति में कांच की चूड़ी को करमुक्त रखा गया था। मंत्रालय ने इसे न तो समाप्त किया है, न ही वापस लिया है और न ही विज्ञप्ति में से क्रम संख्या 136 पर अंकित कांच की चूड़ी को हटाया है। अत: कांच की चूड़ी आज भी करमुक्त है।
आयकर अधिवक्ता संदीप बंसल का कहना है कि कांच की चूड़ी सीजीएसटी अधिनियम की धारा नौ के अंतर्गत कभी भी कर योग्य नहीं रही। अत: कांच की चूड़ी पर हाल ही में जारी शासनादेश लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर करदेयता कम करने का निर्णय लिया था। इसी कारण वित्त मंत्रालय द्वारा 26 जुलाई को विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आने वाली सभी वस्तुओं के नाम दिए हैं। अत: कांच की चूड़ी पहले भी करमुक्त थी, आज भी करमुक्त है।
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संभागीय कर अधिवक्ता फोरम के महामंत्री राजीव कुमार अग्रवाल का कहना है कि चूड़ी निर्माता, ट्रेडर्स व डेकोरेटर्स द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांच की चूड़ी जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। जीएसटी में कांच की चूड़ी को पांच प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 28 जून-18 को जारी विज्ञप्ति में कांच की चूड़ी को करमुक्त रखा गया था। मंत्रालय ने इसे न तो समाप्त किया है, न ही वापस लिया है और न ही विज्ञप्ति में से क्रम संख्या 136 पर अंकित कांच की चूड़ी को हटाया है। अत: कांच की चूड़ी आज भी करमुक्त है।
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आयकर अधिवक्ता संदीप बंसल का कहना है कि कांच की चूड़ी सीजीएसटी अधिनियम की धारा नौ के अंतर्गत कभी भी कर योग्य नहीं रही। अत: कांच की चूड़ी पर हाल ही में जारी शासनादेश लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर करदेयता कम करने का निर्णय लिया था। इसी कारण वित्त मंत्रालय द्वारा 26 जुलाई को विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आने वाली सभी वस्तुओं के नाम दिए हैं। अत: कांच की चूड़ी पहले भी करमुक्त थी, आज भी करमुक्त है।
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