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Agra News: आगरा-जयपुर हाईवे से अवैध निर्माण हटाने को 48 घंटे का अल्टीमेटम
Sun, 29 Mar 2026 02:32 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 29 Mar 2026 02:32 AM IST
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किरावली। राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। टोल प्लाजा कौरई से ग्राम महुअर तक हाईवे की कीमती जमीन पर कुंडली मारकर बैठे अवैध कब्जाधारियों में अफरातफरी मच गई है। एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 48 घंटे की मोहल्लत दी है।
राजमार्ग प्रशासन की ओर से किए गए औचक निरीक्षण में पाया गया कि एनएच-21 (आगरा-जयपुर हाईवे) के किलोमीटर 18+310 पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए हैं। एनएचएआई के निशाने पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान, दुकानें और अनाधिकृत रास्ते हैं। परियोजना निदेशक (पीआईयू दौसा) के निर्देश पर चिन्हित किए गए 44 अतिक्रमणकारियों को औपचारिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नोटिस मिलने के दो दिनों के भीतर यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2002 की धारा 26(6) के तहत बुलडोजर चलाकर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण गिराने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से ही वसूला जाएगा। बेदखली के साथ-साथ मोटा जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि कोई पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, तो वह 2 अप्रैल दोपहर 12:00 बजे तक परियोजना निदेशक, पीआईयू दौसा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
हाईवे पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए टोल कर्मियों की टीम लगातार चिन्हित स्थानों पर जाकर नोटिस चस्पा कर रही है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सरकारी भूमि की सुरक्षा और सुरक्षित सफर के लिए इस अभियान में सहयोग करें।
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राजमार्ग प्रशासन की ओर से किए गए औचक निरीक्षण में पाया गया कि एनएच-21 (आगरा-जयपुर हाईवे) के किलोमीटर 18+310 पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए हैं। एनएचएआई के निशाने पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान, दुकानें और अनाधिकृत रास्ते हैं। परियोजना निदेशक (पीआईयू दौसा) के निर्देश पर चिन्हित किए गए 44 अतिक्रमणकारियों को औपचारिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नोटिस मिलने के दो दिनों के भीतर यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2002 की धारा 26(6) के तहत बुलडोजर चलाकर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण गिराने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से ही वसूला जाएगा। बेदखली के साथ-साथ मोटा जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि कोई पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, तो वह 2 अप्रैल दोपहर 12:00 बजे तक परियोजना निदेशक, पीआईयू दौसा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
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हाईवे पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए टोल कर्मियों की टीम लगातार चिन्हित स्थानों पर जाकर नोटिस चस्पा कर रही है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सरकारी भूमि की सुरक्षा और सुरक्षित सफर के लिए इस अभियान में सहयोग करें।
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