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तेल माफिया मनोज की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई
Updated Fri, 13 Jul 2018 08:21 PM IST
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डेमो
- फोटो : डेमो
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मथुरा। तेल माफिया मनोज गोयल की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजे द्वितीय की अदालत में अब इस मामले पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी।
तेल माफिया मनोज गोयल ने 100 करोड़ की तेल चोरी के मामले में जेल में रहते हुए ही अपने साथियों से केस के वादी को धमकी दिलवाई थी। वादी ने इस संबंध में थाना रिफाइनरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके चलते मनोज जेल से बाहर नहीं निकल सका। मनोज को हाईकोर्ट ने इस प्रतिबंध के साथ जमानत दी थी कि वह जेल से बाहर निकलने पर केस के वादी आदि को धमकाकर केस को प्रभावित नहीं करेगा।
वादी द्वारा धमकाने की शिकायत किए जाने पर मनोज की जमानत अटक गई। जमानत पर एडीजे द्वितीय राजीव भारती की अदालत में गुरुवार को भी बहस हुई थी। इस बहस पर अगली सुनवाई की तिथि शुक्रवार तय की गई थी लेकिन शुक्रवार को मनोज के अधिवक्ता ने न्यायालय से सुनवाई की अग्रिम तिथि मांग ली।
न्यायालय ने जमानत पर सुनवाई को 20 जुलाई तय की है। एडीजीसी ने बताया अब 20 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
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तेल माफिया मनोज गोयल ने 100 करोड़ की तेल चोरी के मामले में जेल में रहते हुए ही अपने साथियों से केस के वादी को धमकी दिलवाई थी। वादी ने इस संबंध में थाना रिफाइनरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके चलते मनोज जेल से बाहर नहीं निकल सका। मनोज को हाईकोर्ट ने इस प्रतिबंध के साथ जमानत दी थी कि वह जेल से बाहर निकलने पर केस के वादी आदि को धमकाकर केस को प्रभावित नहीं करेगा।
वादी द्वारा धमकाने की शिकायत किए जाने पर मनोज की जमानत अटक गई। जमानत पर एडीजे द्वितीय राजीव भारती की अदालत में गुरुवार को भी बहस हुई थी। इस बहस पर अगली सुनवाई की तिथि शुक्रवार तय की गई थी लेकिन शुक्रवार को मनोज के अधिवक्ता ने न्यायालय से सुनवाई की अग्रिम तिथि मांग ली।
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न्यायालय ने जमानत पर सुनवाई को 20 जुलाई तय की है। एडीजीसी ने बताया अब 20 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।