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Agra News: किशोरी से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तीन दोषियों को 3-3 साल कारावास

Thu, 12 Mar 2026 02:17 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 02:17 AM IST
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3 years imprisonment to three accused of molesting a teenage girl and POCSO Act
आगरा। किशोरी से छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो बनाने और अन्य आरोपों के केस में अदालत में सुनवाई हुई। बुधवार को एडीजे 30 कुंदन किशोर ने तीन आरोपियों को 3-3 साल कारावास के साथ 8-8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि खतैना निवासी आरोपी 9 मार्च 2018 को मन्नू, दीपू और योगेंद्र उर्फ ब्रजमोहन ने उनकी 13 वर्षीय पुत्री को पकड़कर छेड़छाड़ की। विरोध पर पिटाई के बाद अश्लील वीडियो बना लिया। किसी को बताने पर तेजाब डालने की धमकी दी। पुलिस ने 19 मार्च 2018 को तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 24 मार्च को विवेचक ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। संवाद
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