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थानाध्यक्ष कुरावली को नोटिस जारी, जवाब मांगा

Wed, 23 May 2018 11:20 PM IST
Updated Wed, 23 May 2018 11:20 PM IST
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थानाध्यक्ष कुरावली को नोटिस जारी, जवाब मांगा
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मैनपुरी। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप में थानाध्यक्ष कुरावली को स्पेशल जज (डकैती) ने नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अदालत की अवमानना के आरोप में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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थाना कुरावली में दर्ज सरकारी कार्य में बाधा डालने, आगजनी करने, लूट करने के साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे चल रहा है।
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हाईकोर्ट के आदेश की कापी थाना कुरावली में दी गई है। इसके बाद भी कुरावली पुलिस ने एक आरोपी नीरज राजपूत को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। नीटू के वकील महेंद्र कुमार भारद्वाज ने स्पेशल जज (डकैती) की अदालत में नीटू का पक्ष रखते हुए बताया कि थानाध्यक्ष कुरावली को हाईकोर्ट का आदेश दिखाने के बाद भी उसको गिरफ्तार किया गया है।
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स्पेशल जज (डकैती) आनंद कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए थानाध्यक्ष कुरावली को नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जवाब मंागा है। थानाध्यक्ष कुरावली को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने के आरोप में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।


यह था मामला
मैनपुरी। जिला पंचायत सदस्य चुने गए कुरावली निवासी देवेंद्र उर्फ भोला की उसके मकान के बाहर वर्ष 2017 में हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के बाद आरोपियों के घर पर तोड़फोड़, पथराव, आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में थाना कुरावली में पुलिस ने भी सरकारी कार्य में बाधा डालने, लूट करने, आगजनी करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट लिखाई थी।
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