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476 शादी के लिए मिले 1.66 करोड़
Updated Sat, 03 Feb 2018 11:32 PM IST
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शादी का फाइल फोटो
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मैनपुरी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह येाजना के लिए जिले को 476 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए 1.66 करोड़ रुपया भी शासन से अवमुक्त हो चुका है।
योजना में 20 हजार रुपया की सहायता राशि कन्या के खाते में भेजी जाएगी। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामलें में सहायता राशि 25 हजार रुपया तय की गई है।
विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री पर 10 हजार रुपया विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामले में पांच हजार तय है। कार्यक्रम के लिए पांच हजार प्रति जोड़ा ग्रामीण, शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जाएगा। एक जोडे़ पर 35 हजार रुपया खर्च होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 10 जोडे़ होना जरूरी है।
डीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के तहत होनी चाहिए। वधू की आयु 18 वर्ष तथा वर की 21 वर्ष अनिवार्य है। आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।
सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन विवाह की तिथि से 45 दिन पूर्व करना होगा। योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय में जमा होंगे।
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पंजीकरण कराएं
मैनपुरी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका धर्मराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नगर पालिका में पंजीकरण का कार्य चल रहा है। 18 वर्ष की युवतियां तथा 21 वर्ष आयु वर्ग के युवक अपना पंजीकरण किसी भी कार्य दिवस में पालिका पहुंचकर करा सकते हैं।
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योजना में 20 हजार रुपया की सहायता राशि कन्या के खाते में भेजी जाएगी। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामलें में सहायता राशि 25 हजार रुपया तय की गई है।
विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री पर 10 हजार रुपया विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामले में पांच हजार तय है। कार्यक्रम के लिए पांच हजार प्रति जोड़ा ग्रामीण, शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जाएगा। एक जोडे़ पर 35 हजार रुपया खर्च होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 10 जोडे़ होना जरूरी है।
डीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के तहत होनी चाहिए। वधू की आयु 18 वर्ष तथा वर की 21 वर्ष अनिवार्य है। आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।
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सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन विवाह की तिथि से 45 दिन पूर्व करना होगा। योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय में जमा होंगे।
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पंजीकरण कराएं
मैनपुरी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका धर्मराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नगर पालिका में पंजीकरण का कार्य चल रहा है। 18 वर्ष की युवतियां तथा 21 वर्ष आयु वर्ग के युवक अपना पंजीकरण किसी भी कार्य दिवस में पालिका पहुंचकर करा सकते हैं।