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Agra News: बालक से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 10 Jan 2024 05:55 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 10 Jan 2024 05:55 PM IST
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20 years imprisonment to a man found guilty of molesting a child
बालक से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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- स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में चला मुकदमा


संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में बालक से कुकर्म के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला आठ साल का बालक 20 मार्च 2023 को घर के बाहर खेल रहा था। बालक को आरोपी लल्लन धोबी मोबाइल दिखाने के बहाने अपने साथ गांव के बाहर रजबहा किनारे ले गया। उसने बालक के साथ कुकर्म किया। बालक ने घर जाकर अपनी मां से शिकायत की। उसकी मां ने थाना कुर्रा में लल्लन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने बालक का मेडिकल कराने के बाद लल्लन को पकड़कर जेल भेज दिया।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, पीड़ित सहित गवाहों ने कुकर्मी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत, अभिषेक गुप्ता की दलीलों तथा गवाही के आधार पर लल्लन को बालक के साथ कुकर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने उसको 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा

लल्लन को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर लड़ना पड़ा। बुधवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको जेल भेज दिया गया।




पीड़ित को मिलेगी धनराशि

कुकर्मी लल्लन पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल जज जितेंद्र मिश्रा ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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