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दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा

Fri, 20 May 2022 11:06 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 May 2022 11:06 PM IST
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20 years imprisonment for rape convict
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र से एक छात्रा को चार साल पहले ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना भोगांव क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक छात्रा को 15 अक्तूबर 2015 को गांव का ही प्रेमंचद्र ले गया था। उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और छात्रा को बरामद करके प्रेमचंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। गवाही के आधार पर प्रेमचंद्र को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव और विश्वजीत राठौर ने उसको कड़ी सजा देने की दलील दी। प्रेमचंद्र को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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छात्रा को मिलेगी धनराशि
जज पक आदेश में लिखा है कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि एक लाख सात हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
गवाही पर हुई सजा
छात्रा ने अदालत में प्रेमचंद्र की पहचान की। गवाही में बताया कि प्रेमचंद उसको ले गया था। धमकाकर जबरन दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत करने पर परिवार को सबक सिखाने की भी धमकी दी।
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