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कानून का गलत उपयोग रोकना वकीलों का अधिकार

Sun, 03 Feb 2019 10:10 PM IST
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Updated Sun, 03 Feb 2019 10:10 PM IST
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कानून का गलत उपयोग रोकना वकीलों का  अधिकार
वकीलों का विधिक साक्षरता सम्मेलन। - फोटो : अमर उजाला डेमाे
मैनपुरी-बेवर। कानून का गलत उपयोग रोकना वकीलों का अधिकार है। छेड़छाड़, दुष्कर्म व दहेज एक्ट जैसे कानूनों का गलत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इनका गलत उपयोग होने से पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है। यह बातें डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहीं। शहीद मेले में विधिक साक्षरता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डीजीसी फौजदारी ने कहा कि लोगों के लिए केस लड़ने से पहले समझौते का विकल्प खुला है। समस्याओं से बचने के लिए लोगों को समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। कानून में इसके लिए प्रावधान भी है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतशाम हाशमी ने कहा विधिक साक्षरता के लिए ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। लोगों को विधिक साक्षरता की अधिक से अधिक जानकारी होना आवश्यक है।
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बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने ओटीएस योजना के संबंध में जानकारी देकर बिजली उपभोक्ताओं से येाजना का लाभ उठाने को कहा। इससे पूर्व कार्यक्रम संयोजक विपिन कुमार चतुर्वेदी, डीजीसी फौजदारी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेला प्रबंधक राज त्रिपाठी, शिवनंदन लाल चतुर्वेदी, उदयभान, रघुनंदन लाल चतुर्वेदी, गगनदीप तिवारी, श्यामसनेही, शिवनारायण दीक्षित मौजूद रहे। संचालन संयोजक विपिन कुमार चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में न्यू ज्ञान भारती मॉडल स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।
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