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महिला के हत्यारे ससुर, सास और देवर को उम्रकैद

Thu, 31 Jan 2019 08:54 PM IST
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Updated Thu, 31 Jan 2019 08:54 PM IST
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महिला के हत्यारे ससुर, सास और देवर को  उम्रकैद
photo - फोटो : अमर उजाला डेमाे
मैनपुरी। एफटीसी प्रथम तरुण कुमार सिंह ने भाभी की हत्या करने वाले को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। सास, ससुर भी हत्या करने के दोषी पाए गए हैं। तीनों को सजा सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेजा है। थाना करहल के अंबरपुर निवासी सायरा बानो पत्नी इकबाल की हत्या 20 मार्च 2013 की सुबह 11 बजे खेत से घर जाते समय उसके देवर निसार खान ने अपने पिता मुमताज खां, मां अनीसा की मदद से फावड़ा से काटकर कर दी थी।
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हत्या की रिपोर्ट सायरा के पिता शमशुद्दीन ने तीनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम तरुण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। इस दौरान मृतका सायरा के पति, वादी, विवेचक, चिकित्सक ने घटना के समर्थन में गवाही दी।
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गवाही के आधार पर सायरा की हत्या करने में देवर निसार खान, ससुर मुमताज खां, सास अनीसा दोषी पाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी अनूप कुमार यादव ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी प्रथम तरुण कुमार सिंह ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनको 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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जमीन के विवाद में की हत्या
सायरा के पति इकबाल का अपने भाई निसार से जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा था। सायरा इस मामले में पैरवी करती थी। इसी रंजिश के चलते निसार ने अपने मां और बाप की मदद से उसकी फावड़े से काटकर हत्या की थी।
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