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एफएसडीए देगा 24 घंटे में प्रतिष्ठान का लाइसेंस
Updated Sat, 05 Aug 2017 12:57 PM IST
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आगरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) में प्रतिष्ठान (मीट विक्रेताओं को छोड़कर) का लाइसेंस और पंजीकरण के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर लाइसेंस-पंजीकरण की कापी आपके हाथ में होगी।
आगरा की बात करें तो यहां 2,700 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और लगभग 6,000 प्रतिष्ठान लाइसेंस प्राप्त हैं। लंबी प्रक्रिया और उगाही के चलते व्यवसायी लाइसेंस-पंजीकरण से बचते हैं। अब इसे बेहद आसान बना दिया है। आवेदक के वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करते ही लाइसेंस-पंजीकरण कर दिया जाएगा। इसकी जांच बाद में की जाएगी।
अभी तक जांच पहले की जाती थी। लाइसेंस जारी होने के एक महीने के अंदर विभाग को मौके पर सत्यापन करना होगा। प्रमाणपत्रों में अनियमितता पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत यादव ने बताया कि 24 घंटे के अंदर लाइसेंस-पंजीकरण न होने पर संबंधित अधिकारी को लिखित में इसकी वजह बतानी होगी। बिना वजह देरी पर आवेदक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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100 रुपये में पंजीकरण, दो हजार में लाइसेंस
प्रतिष्ठान का सालाना 12 लाख रुपये से कम का व्यवसाय है तो उसके लिए पंजीकरण कराया जाता है। इसमें प्रति साल 100 रुपये शुल्क है। 12 लाख रुपये से अधिक सालाना व्यवसाय पर लाइसेंस की जरूरत होती है। इसके लिए प्रति साल दो हजार रुपये शुल्क है। व्यवसायी एक से पांच साल के लिए पंजीकरण-लाइसेंस करा सकते हैं। लाइसेंस देने का अधिकार जिला अभिहित अधिकारी को है। पंजीकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी कर सकते हैं।
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आगरा की बात करें तो यहां 2,700 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और लगभग 6,000 प्रतिष्ठान लाइसेंस प्राप्त हैं। लंबी प्रक्रिया और उगाही के चलते व्यवसायी लाइसेंस-पंजीकरण से बचते हैं। अब इसे बेहद आसान बना दिया है। आवेदक के वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करते ही लाइसेंस-पंजीकरण कर दिया जाएगा। इसकी जांच बाद में की जाएगी।
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अभी तक जांच पहले की जाती थी। लाइसेंस जारी होने के एक महीने के अंदर विभाग को मौके पर सत्यापन करना होगा। प्रमाणपत्रों में अनियमितता पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत यादव ने बताया कि 24 घंटे के अंदर लाइसेंस-पंजीकरण न होने पर संबंधित अधिकारी को लिखित में इसकी वजह बतानी होगी। बिना वजह देरी पर आवेदक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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100 रुपये में पंजीकरण, दो हजार में लाइसेंस
प्रतिष्ठान का सालाना 12 लाख रुपये से कम का व्यवसाय है तो उसके लिए पंजीकरण कराया जाता है। इसमें प्रति साल 100 रुपये शुल्क है। 12 लाख रुपये से अधिक सालाना व्यवसाय पर लाइसेंस की जरूरत होती है। इसके लिए प्रति साल दो हजार रुपये शुल्क है। व्यवसायी एक से पांच साल के लिए पंजीकरण-लाइसेंस करा सकते हैं। लाइसेंस देने का अधिकार जिला अभिहित अधिकारी को है। पंजीकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी कर सकते हैं।