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जीएसटी : 75 लाख बिक्री तो भरना होगा त्रिमासिक रिटर्न

Fri, 14 Jul 2017 11:27 PM IST
Updated Fri, 14 Jul 2017 11:27 PM IST
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जीएसटी : 75 लाख बिक्री तो भरना होगा त्रिमासिक रिटर्न
आगरा। समाधान योजना में जिन व्यापारियों की वार्षिक बिक्री 75 लाख रुपये तक है उन्हें मासिक की जगह त्रिमासिक रिटर्न भरना होगा। 500 रुपये से कम मूल्य के फुटवियर पर पांच फीसदी जीएसटी लागू होगा, जबकि इससे अधिक पर 18 फीसदी दर रहेगी। जीएसटी की दर अंकित मूल्य पर न लगकर विक्रय मूल्य पर लगाई जाएगी। अगर बिल पर पैकिंग फारवर्डिंग खर्च भी लगाया जाता है तो उस पर उसी दर से जीएसटी लागू होगा।
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हींग की मंडी के जूता व्यापारियों को जीएसटी की यह जरूरी जानकारियां इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस के विशेषज्ञों ने दीं। शुक्रवार को हींग की मंडी स्थित आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के कार्यालय पर जूता उद्यमियों को सीए सौरभ अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी में व्यापारियों को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी। कंप्यूटर सिस्टम और साफ्टवेयर की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। आईटीसी क्लेम करने पर उन्होंने व्यापारियों की जिज्ञासाओं को शांत किया। आगरा शाखा अध्यक्ष सीए रोहित दुआ, मोहन लाल कुकरेजा, सुदीप जैन, शरद पालीवाल ने जूता व्यापारियों के हर सवाल का जवाब दिया। ज्यादातर व्यापारियों ने पूछा कि 20 लाख की सालाना बिक्री से कम पर माल को ट्रक से ले जाने पर दिक्कतें आएंगी। सीए ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं लेकिन माल के साथ बिल होना अनिवार्य है। जीएसटी में पहली बार वाउचर की परिभाषा शामिल की गई है। जूता व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले पर्चे भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में फेडरेशन अध्यक्ष गागन दास रामानी, एमएस कपूर, चांद दीवान, दिलीप खूबचंदानी, सीए पवन गोयल, सुदीप बंसल आदि मौजूद रहे।
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