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बिजली चोरी करने के मामले में पांच हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 27 May 2019 11:20 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 27 May 2019 11:20 PM IST
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बिजली चोरी करने के मामले में पांच हजार रुपये का जुर्माना
मैनपुरी। बिजली विभाग के कनेक्शन काटने बाद भी मकान मालिक कनेक्शन फिर से जोड़ लिया जिस पर बिजली चोरी के मामले में पांच रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत में जुर्माना जमा करने पर उसको छोड़ दिया गया।
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थाना घिरोर के मोहल्ला पड़ाव निवासी दीनदयाल वर्मा पर 18,121 रुपये बकाया होने पर बिजली विभाग ने उनका कनेक्शन काट दिया था। जेई आरके सिंह ने फरवरी 2016 में दोबारा चेकिंग में कटा हुआ कनेक्शन जोड़कर बिजली चोरी करते पाए जाने पर थाना घिरोर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत नासिर अहमद की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अदालत में गवाही दी। गवाही के आधार पर दीनदयाल को बिजली चोरी करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज ने दीनदयाल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा करने पर उसको अदालत से छोड़ दिया गया।
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