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कासगंज हिंसा के एक और आरोपी ने कोर्ट में किया समर्पण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला कासगंज
Updated Fri, 23 Feb 2018 11:44 PM IST
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आरोपी वासिव
- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज। सांप्रदायिक हिंसा और चंदन हत्याकांड के एक और आरोपी ने शुक्रवार को न्यायालय में समर्पण कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले के 21 अन्य आरोपी न्यायालय में पेश हुए जिनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत नौ मार्च तक के लिए बढ़ाई गई है।
अभी तक हिंसा और हत्या से जुड़े मामले के किसी आरोपी को जमानत नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को नगर में तिरंगा यात्रा को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा और हत्या में अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
इस मामले के एक आरोपी वासिव पुत्र रईस निवासी गंदा नाला ने पुलिस से बचते हुए शुक्रवार को सीजेएम नेत्रपाल सिंह के न्यायालय में समर्पण कर दिया। न्यायालय ने वासिव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया है।
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अभी तक हिंसा और हत्या से जुड़े मामले के किसी आरोपी को जमानत नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को नगर में तिरंगा यात्रा को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा और हत्या में अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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इस मामले के एक आरोपी वासिव पुत्र रईस निवासी गंदा नाला ने पुलिस से बचते हुए शुक्रवार को सीजेएम नेत्रपाल सिंह के न्यायालय में समर्पण कर दिया। न्यायालय ने वासिव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया है।
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वहीं हत्या और हिंसा से जुड़े इस मामले में जेल में बंद 21 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि शुक्रवार को बढ़ाई गई। मुख्य आरोपी सलीम, वसीम, नसीम के अलावा अन्य आरोपी अक्षय खन्ना, बबलू, अकरम, इरफान, जफर, शाकिर, फैजान, अजरूद़दीन, आशिफ, मोहसिन, राहत, नसरूद्दीन, तौफिक, शमशाद, इमरान, खालिद परवेज, शाकिर मोहम्मद सिद्दीकी, नीशू उर्फ जीसान, नसीम को जिला जेल से सीजेएम न्यायालय में न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई जाने के लिए पेश किया।
पुलिस की प्रार्थना पर न्यायालय ने 14 दिन का समय बढ़ाते हुए 9 मार्च तक की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है। हत्या व हिंसा के आरोपियों की पेशी को लेकर न्यायालय में पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे। किसी को भी बंदियों के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी।
अब तक हिंसा और हत्या के सभी मामलों में 57 आरोपी जेल में बंद हैं। जिनमें से किसी को भी जमानत नहीं मिली है। दो दिन पूर्व जिला जज न्यायालय ने हिंसा के 11 आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।
पुलिस की प्रार्थना पर न्यायालय ने 14 दिन का समय बढ़ाते हुए 9 मार्च तक की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है। हत्या व हिंसा के आरोपियों की पेशी को लेकर न्यायालय में पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे। किसी को भी बंदियों के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी।
अब तक हिंसा और हत्या के सभी मामलों में 57 आरोपी जेल में बंद हैं। जिनमें से किसी को भी जमानत नहीं मिली है। दो दिन पूर्व जिला जज न्यायालय ने हिंसा के 11 आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।