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लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए होने लगी कवायद
Updated Thu, 11 Jan 2018 11:14 PM IST
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ध्वनि प्रदूषण
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कासगंज।
जिले के धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर की अनुमति लेने और बिना अनुमति के संचालित लाउडस्पीकर की कार्रवाई से धर्म स्थल के व्यवस्थापकों में हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस की कार्रवाई के बाद से गुरुवार को हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म से जुड़े धार्मिक स्थानों के व्यवस्थापक लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए आवेदन करने पहुंचे। अभी तक किसी को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति जारी नहीं की गई है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर शासन के निर्देशों के अनुरूप जिले में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाए जाने के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जारी कर दी गई। पूरे जिले में डेढ़ सौ से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं पुलिस ने विभिन्न मंदिर, मस्जिदों से बिना अनुमति वाले लाउड स्पीकरों को उतरवाना शुरू कर दिया है। धर्म स्थानों के व्यवस्थापकों में नोटिस की प्रक्रिया शुरू हो जाने से हड़कंप है। पूर्व में किसी भी धर्मस्थल पर माइक लगाने की अनुमति नहीं थी। कलक्ट्रेट पर गुरुवार को काफी लोग पहुंचे। करीब दर्जन भर आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष आए। उन्होंने इन आवेदन पत्रों को संबंधित थानों को रिपोर्ट के लिए भेजा है और अविलंब रिपोर्ट मांगी गई है। डीएम आरपी सिंह ने बताया कि लाउडस्पीकर बिना अनुमति के नहीं चल सकेंगे। अनुमति के जो आवेदन आए हैं उनका नियमानुसार निस्तारण करते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी। निर्धारित मानकों के अनुरूप ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकेंगे।
ध्वनि के संबंध में मानक
- औद्योगिक क्षेत्र में - 75 डेसीबल दिन और 70 डेसीबल रात में
- व्यवसायिक क्षेत्र में - 65 डेसीबल दिन और 55 डेसीबल रात में
- आवासीय क्षेत्र में - 55 डेसीबल दिन और 45 डेसीबल रात में
- शांत क्षेत्र में - 50 डेसीबल दिन और 40 डेसीबल रात में
समय से पूर्व लाउडस्पीकर समय से पूर्व उतारे जाने पर रोष
राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल ने धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जाने पर रोष प्रकट किया है। कौंसिल ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली की निंदा की है।
जिला अध्यक्ष हाजी तनवीर अहमद का कहना है कि शासनादेश में 15 जनवरी तक धर्मस्थलों को अनुमति लेने का प्रावधान किया है। अनुमति न लेने पर 20 जनवरी तक इनको उतारने के लिए कहा गया है। जबकि पुलिस अभी से लाउडस्पीकर उतारकर जब्त कर रही है जो निंदनीय है। पुलिस की यह कार्यप्रणाली बर्दास्त नहीं की जाएगी। संजय महेश्वरी, दीपक, मोहम्मद सादिक, बाबू खान, मुकेश कुमार, हाजी नवाब हसन, रुवेद, मोहम्मद अनवार, मुदस्सिर, मुकेश गुप्ता, इल्यास अहमद, मुशाहिद, मोहम्मद उमर, करम चंद, अतहर, लईक अहमद अंसारी, खालिद, अरशद, शीलू, मोहम्मद आयाना, मोहम्मद अरशद, आशु हुसैन, फैजल हुसैन, आदिल खान, अरविन्द कुमार, राहुल, मंजूर हसन, अच्छन आदि मौजूद रहे।
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जिले के धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर की अनुमति लेने और बिना अनुमति के संचालित लाउडस्पीकर की कार्रवाई से धर्म स्थल के व्यवस्थापकों में हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस की कार्रवाई के बाद से गुरुवार को हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म से जुड़े धार्मिक स्थानों के व्यवस्थापक लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए आवेदन करने पहुंचे। अभी तक किसी को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति जारी नहीं की गई है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर शासन के निर्देशों के अनुरूप जिले में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाए जाने के मामले में जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जारी कर दी गई। पूरे जिले में डेढ़ सौ से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं पुलिस ने विभिन्न मंदिर, मस्जिदों से बिना अनुमति वाले लाउड स्पीकरों को उतरवाना शुरू कर दिया है। धर्म स्थानों के व्यवस्थापकों में नोटिस की प्रक्रिया शुरू हो जाने से हड़कंप है। पूर्व में किसी भी धर्मस्थल पर माइक लगाने की अनुमति नहीं थी। कलक्ट्रेट पर गुरुवार को काफी लोग पहुंचे। करीब दर्जन भर आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष आए। उन्होंने इन आवेदन पत्रों को संबंधित थानों को रिपोर्ट के लिए भेजा है और अविलंब रिपोर्ट मांगी गई है। डीएम आरपी सिंह ने बताया कि लाउडस्पीकर बिना अनुमति के नहीं चल सकेंगे। अनुमति के जो आवेदन आए हैं उनका नियमानुसार निस्तारण करते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी। निर्धारित मानकों के अनुरूप ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकेंगे।
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ध्वनि के संबंध में मानक
- औद्योगिक क्षेत्र में - 75 डेसीबल दिन और 70 डेसीबल रात में
- व्यवसायिक क्षेत्र में - 65 डेसीबल दिन और 55 डेसीबल रात में
- आवासीय क्षेत्र में - 55 डेसीबल दिन और 45 डेसीबल रात में
- शांत क्षेत्र में - 50 डेसीबल दिन और 40 डेसीबल रात में
समय से पूर्व लाउडस्पीकर समय से पूर्व उतारे जाने पर रोष
राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल ने धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जाने पर रोष प्रकट किया है। कौंसिल ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली की निंदा की है।
जिला अध्यक्ष हाजी तनवीर अहमद का कहना है कि शासनादेश में 15 जनवरी तक धर्मस्थलों को अनुमति लेने का प्रावधान किया है। अनुमति न लेने पर 20 जनवरी तक इनको उतारने के लिए कहा गया है। जबकि पुलिस अभी से लाउडस्पीकर उतारकर जब्त कर रही है जो निंदनीय है। पुलिस की यह कार्यप्रणाली बर्दास्त नहीं की जाएगी। संजय महेश्वरी, दीपक, मोहम्मद सादिक, बाबू खान, मुकेश कुमार, हाजी नवाब हसन, रुवेद, मोहम्मद अनवार, मुदस्सिर, मुकेश गुप्ता, इल्यास अहमद, मुशाहिद, मोहम्मद उमर, करम चंद, अतहर, लईक अहमद अंसारी, खालिद, अरशद, शीलू, मोहम्मद आयाना, मोहम्मद अरशद, आशु हुसैन, फैजल हुसैन, आदिल खान, अरविन्द कुमार, राहुल, मंजूर हसन, अच्छन आदि मौजूद रहे।
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