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हाईकोर्ट से स्टे के बाद भी वसूली को पहुंचा अमीन
Updated Thu, 30 Nov 2017 11:54 PM IST
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फिरोजाबाद। लेबर कालोनी निवासी एक भवन स्वामी ने नगर निगम के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे लिया था। इसके बावजूद गुरुवार को एक अमीन वसूली के लिए पहुंच गया।
लेबर कालोनी बेस्ट ग्लास निवासी अब्दुल गफूर के खिलाफ नगर निगम द्वारा स्वकर के नाम पर 92 हजार का नोटिस जारी कर दिया था, जबकि इससे पूर्व हर साल हजार से 1500 रुपये तक टैक्स जमा होता था। हजारों रुपये का नोटिस देख कर भवन स्वामी के होश उड़ गए।
नगर निगम के नोटिस के खिलाफ अब्दुल गफूर ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए वसूली पर स्टे लगाने के साथ नगर निगम का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद तहसील का एक अमीन दोपहर में अब्दुल गफूर के यहां पहुंचा।
लेबर कालोनी बेस्ट ग्लास निवासी अब्दुल गफूर के खिलाफ नगर निगम द्वारा स्वकर के नाम पर 92 हजार का नोटिस जारी कर दिया था, जबकि इससे पूर्व हर साल हजार से 1500 रुपये तक टैक्स जमा होता था। हजारों रुपये का नोटिस देख कर भवन स्वामी के होश उड़ गए।
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नगर निगम के नोटिस के खिलाफ अब्दुल गफूर ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए वसूली पर स्टे लगाने के साथ नगर निगम का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद तहसील का एक अमीन दोपहर में अब्दुल गफूर के यहां पहुंचा।
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