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Agra News: मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो 12 विकल्प और भी
Mon, 06 May 2024 05:43 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 06 May 2024 05:43 PM IST
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मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो 12 विकल्प और भी
-चुनाव आयोग ने पहचान के लिए दी है मतदाताओं को राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। मंगलवार को मतदान का दिन है। हर मतदाता मतदान कर सके इसके लिए चुनाव आयोग ने 12 विकल्प पहचान पत्र को मंजूरी दी है। इनके आधार पर भी हर मतदाता संबंधित मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेगा।
अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह 12 विकल्पों की मदद ले सकता है। इनमें मतदाता के आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्यांग जन प्रमाणपत्र को मतदान के समय मतदान अधिकारी द्वारा मान्यता दी जाएगी।
मतदान के समय पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है। लेकिन मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर पीने का पानी, टॉयलेट, वेटिंग एरिया, लंबी लाइन होने पर बैठने की व्यवस्था, दिव्यांग तथा वरिष्ठ मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैंप तथा वॉलिंटियर की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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-चुनाव आयोग ने पहचान के लिए दी है मतदाताओं को राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। मंगलवार को मतदान का दिन है। हर मतदाता मतदान कर सके इसके लिए चुनाव आयोग ने 12 विकल्प पहचान पत्र को मंजूरी दी है। इनके आधार पर भी हर मतदाता संबंधित मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेगा।
अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह 12 विकल्पों की मदद ले सकता है। इनमें मतदाता के आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्यांग जन प्रमाणपत्र को मतदान के समय मतदान अधिकारी द्वारा मान्यता दी जाएगी।
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मतदान के समय पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है। लेकिन मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर पीने का पानी, टॉयलेट, वेटिंग एरिया, लंबी लाइन होने पर बैठने की व्यवस्था, दिव्यांग तथा वरिष्ठ मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैंप तथा वॉलिंटियर की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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