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बिना पंजीकरण व लाइसेंस के संचालित मिले 12 प्रतिष्ठान, नोटिस

Mon, 27 Jun 2022 11:43 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jun 2022 11:43 PM IST
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12 establishments found operating without registration and license
मैनपुरी। सोमवार को करहल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान बिना पंजीकरण और लाइसेंस के संचालित मिले 12 खाद्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामसुंदर पटेल के नेतृत्व में पंजीकरण और लाइसेंस श्रेणी के कुल 24 खाद्य प्रतिष्ठान चेक किए। इसमें 14 पंजीकरण अथवा लाइसेंस लेकर कारोबार करते हुए पाए गए वहीं दस विक्रेता बिना पंजीकरण और दो विक्रेता बिना लाइसेंस के कारोबार करते मिले। बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों में गीता स्वीट हाउस, नीटू किराना स्टोर, स्वदेश कुमार किराना स्टोर, अवधेश जैन किराना स्टोर, संगई किराना स्टोर, विशाल जैन क रीना स्टोर, वैभव जैन किराना स्टोर, अरुन किराना स्टोर, सुशील किराना स्टोर और पंकज किराना स्टोर शामिल हैं। बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों में राजसिंह किराना स्टोर और पारस ट्रेडिंग कंपनी शामिल हैं। सभी को नोटिस जारी किया गया है। बिना पंजीकरण के कारोबार करने वालों पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस के मामले में एसीजेएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बिना पंजीकरण अथवा लाइसेंस के कारोबार करने पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अगर सालाना कारोबार 12 लाख से कम है तो पंजीकरण और अधिक है तो लाइसेंस लेना होगा। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजीव कुमार और डीके वर्मा शामिल रहे।
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छह माह सजा और पांच लाख तक लग सकता है जुर्माना
सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) डॉ. टीआर रावत ने बताया कि असुविधा से बचने के लिए सभी खाद्य कारोबार पंजीकरण अथवा लाइसेंस ले लें। बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर न्यायालय द्वारा पांच लाख तक का जुर्माना या छह माह की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दो लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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