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हत्या के मामले में चार सगे भाइयों सहित पांच को आजीवन कारावास
Updated Mon, 26 Nov 2018 10:36 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिलाजज द्वितीय राकेश कुमार(चतुर्थ) ने हत्या के आरोपी चार सगे भाइयों सहित पांच को आजीवन कारावास और पंद्रह-पंद्रह हजार अर्थदंड लगाया है। अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास सभी को भोगना होगा।
इंदरई निवासी उमेंद्र सिंह ने पांच नवंबर 2013 को दर्ज कराए अभियोग में कहा गांव में बिल्टीगढ़ से इंदरई रोड पर मनरेगा के तहत सड़क बनाई जा रही थी।
इसी दौरान पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान सुरेशचंद्र, जयपाल सिंह, कमलेश, विजय बाबू, दीपचंद ने रमेशचंद्र, करन सिंह, उमेशचंद्र, कप्तान सिंह विनोद कुमार, प्रमोद कुमार पर हमला किया था। घायल रमेशचंद्र की मौत हो गई थी।
पुलिस ने मामला हत्या में तरमीम करके विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मुकदमा सेशन के सुपुर्द होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार (चतुर्थ)के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने आरोप लगाए।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा ने उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरें पेश की। न्यायाधीश ने राकेश कुमार ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर हत्यारोपी सुरेशचंद्र, जय पालसिंह विजय बाबू, दीपचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सभी पर 15-15 हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
इंदरई निवासी उमेंद्र सिंह ने पांच नवंबर 2013 को दर्ज कराए अभियोग में कहा गांव में बिल्टीगढ़ से इंदरई रोड पर मनरेगा के तहत सड़क बनाई जा रही थी।
इसी दौरान पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान सुरेशचंद्र, जयपाल सिंह, कमलेश, विजय बाबू, दीपचंद ने रमेशचंद्र, करन सिंह, उमेशचंद्र, कप्तान सिंह विनोद कुमार, प्रमोद कुमार पर हमला किया था। घायल रमेशचंद्र की मौत हो गई थी।
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पुलिस ने मामला हत्या में तरमीम करके विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मुकदमा सेशन के सुपुर्द होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार (चतुर्थ)के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने आरोप लगाए।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा ने उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरें पेश की। न्यायाधीश ने राकेश कुमार ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर हत्यारोपी सुरेशचंद्र, जय पालसिंह विजय बाबू, दीपचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सभी पर 15-15 हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।