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परिषदीय शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में संशोधन
Updated Sat, 23 Sep 2017 10:04 PM IST
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आगरा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2017-18 के लिए अध्यापकाें के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। 13 जून 2017 के शासनादेश के मुताबिक स्थानांतरण के लिए अध्यापक की न्यूनतम संतोषजनक सेवा की समय सीमा पांच वर्ष होनी चाहिए।
संशोधित आदेश में कहा गया है कि यह शर्त दिव्यांग अभ्यर्थियों और केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल, थल वायु और जल सेना के कार्मिकों की आश्रित पत्नियों पर लागू नहीं होगी। इसके लिए दिव्यांगों को मुख्य चिकित्साधिकारी का चिकित्सकीय प्रमाणपत्र लगाना होगा।
इसी तरह छूट का लाभ लेेने के लिए अन्य श्रेणी की आवेदकों को पति के संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी का प्रमाणपत्र देना होगा कि वह केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल या भारतीय सेना में कार्यरत हैं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गिरजेश चौधरी के मुताबिक संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है।
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संशोधित आदेश में कहा गया है कि यह शर्त दिव्यांग अभ्यर्थियों और केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल, थल वायु और जल सेना के कार्मिकों की आश्रित पत्नियों पर लागू नहीं होगी। इसके लिए दिव्यांगों को मुख्य चिकित्साधिकारी का चिकित्सकीय प्रमाणपत्र लगाना होगा।
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इसी तरह छूट का लाभ लेेने के लिए अन्य श्रेणी की आवेदकों को पति के संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी का प्रमाणपत्र देना होगा कि वह केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल या भारतीय सेना में कार्यरत हैं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गिरजेश चौधरी के मुताबिक संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है।
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