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Agra News: शादी का झांसा देकर 18 महीने में 111 पीड़िताओं का हुआ शोषण

Tue, 06 Jan 2026 02:51 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Jan 2026 02:51 AM IST
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111 victims were exploited in 18 months on the pretext of marriage.
आगरा। पहले दोस्ती, फिर प्यार भरी बातें। साथ जीने मरने की कसमें, और शोषण के बाद धोखा...। आगरा कमिश्नरेट में पिछले डेढ़ साल में 111 युवतियों-महिलाओं के साथ धोखा हुआ। शादी का झांसा देकर याैन शोषण का शिकार बनाया गया। पीड़िताओं ने पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 69 में प्राथमिकी दर्ज हुईं। 100 से अधिक आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी को जेल भेज दिया गया।
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जुलाई 2023 में भारतीय न्याय संहिता लागू हुई थी। इसमें नई धारा 69 को जोड़ा गया था। अगर 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक की बात करें तो इस धारा में 111 प्राथमिकी दर्ज की गईं। पीड़िताओं ने बस एक ही आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा दिया। इसके बाद शोषण हुआ। उन्होंने जब शादी के लिए कहा तो आरोपियों ने मना कर दिया। पुलिस ने भी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीपी डॉ. सुकन्या शर्मा ने बताया कि डेढ़ साल में 111 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें से 100 से अधिक को जेल भेजा गया था। इसके साथ ही अन्य आरोपी भी बनाए गए हैं। उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की कार्रवाई की गई।
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- मिशन शक्ति केंद्र से मिल रही सहायता
एसीपी ने बताया कि प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र बने हुए हैं। महिला दरोगा प्रभारी होती है। पीड़िता के आने पर शिकायत सुनी जाती है। पारिवारिक मामले में काउंसलिंग करते हैं। सुलह लायक मामले परिवार परामर्श केंद्र में भेजते हैं। हाल में नई धारा में प्राथमिकी दर्ज होने से दुष्कर्म की शिकायत में कमी आई है। अधिकतर पीड़िताएं शादी का झांसा देकर याैन शोषण के आरोप लगा रही हैं। इस पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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- विधिक सलाहकार करते हैं पैरवी
प्राथमिकी के बाद थाने के मिशन शक्ति केंद्र की टीम के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सलाहकार पीड़िताओं की मदद करते हैं। बयान कराने से लेकर मेडिकल तक मदद की जाती है। जिन पीड़िताओं के परिवार वाले नहीं होते हैं, उन्हें वन स्टाप सेंटर में आश्रय भी दिलाया जाता है। इसके बाद आरोपपत्र से लेकर सजा दिलाने तक विधिक सलाहकार पैरवी करते हैं।


केस : 1
6 महीने पहले मलपुरा में जिम ट्रेनर का मामला सामने आया था। एक पीड़िता ने शिकायत की थी कि जिम ट्रेनर ने दोस्ती की। इसके बाद शादी का वादा किया। उसका शारीरिक शोषण करने लगा। शादी की कहने पर इन्कार कर दिया। बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। पुलिस ने धारा 69 बीएनएस में केस दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

केस : 2
3 महीने पहले थाना न्यू आगरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। छात्रा ने शिकायत की थी कि विश्वविद्यालय के कैंपस के प्रोफेसर ने दोस्ती की। उससे नजदीकी बढ़ा दी। इसके बाद शादी का झांसा देकर याैन शोषण किया। बाद में पता चला कि शिक्षक पहले से शादीशुदा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया था।


10 साल तक की सजा का प्रावधान
अधिवक्ता अनूप शर्मा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 नई जोड़ी गई है। इस धारा में उन मामलों को लिया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके या अन्य तरीकों (जैसे नौकरी का झूठा वादा, पहचान छिपाना) से किसी महिला से यौन संबंध बनाता है। उसका इरादा शादी करने का नहीं होता है। यह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। दोषी को 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
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