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आरोपी मुनाजिर और आमिर की जमानत निरस्त
Updated Thu, 05 Jul 2018 11:18 PM IST
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पुलिस की दबिश से दहशत
- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज। चंदन की हत्या के मामले में दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने निरस्त कर दिए हैं। दोनों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। बहस के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 बिजेश कुमार सिंह ने जमानत निरस्त करने का फैसला सुनाया।
चंदन की हत्या के मामले में आरोपी मुनाजिर और आमिर दोनों सगे भाई जिला कारागार में बंद हैं। दोनों पर चंदन की हत्या का आरोप है। इनके जमानत प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को सुनवाई की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें द्वेष वश फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बचाव में अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी बहस की। जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का विरोध करते हुए युवक चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। आरोपी पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं। तिरंगा ध्वज का भी अपमान किया गया और देश विरोधी नारे लगाए गए। आरोपियों के द्वारा गंभीर कृत्य किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश बिजेश कुमार सिंह ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी मोहम्मद मुनाजिर रफी एवं आमिर रफी के जमानत प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया।
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चंदन की हत्या के मामले में आरोपी मुनाजिर और आमिर दोनों सगे भाई जिला कारागार में बंद हैं। दोनों पर चंदन की हत्या का आरोप है। इनके जमानत प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को सुनवाई की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें द्वेष वश फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बचाव में अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी बहस की। जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का विरोध करते हुए युवक चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। आरोपी पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं। तिरंगा ध्वज का भी अपमान किया गया और देश विरोधी नारे लगाए गए। आरोपियों के द्वारा गंभीर कृत्य किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश बिजेश कुमार सिंह ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी मोहम्मद मुनाजिर रफी एवं आमिर रफी के जमानत प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया।
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