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पहले की तरह थानों दर्ज होंगे बिजली चोरी के मुकदमें
Updated Mon, 20 Nov 2017 11:35 PM IST
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फिरोजाबाद। जिल मेें विद्युत चोरी से संबंधित मुकदमे अब संबंधित थानों में ही दर्ज होंगे। पुलिस महानिरीक्षक ने पूर्व में थाना दक्षिण में बिजली चोरी संबंधित मुकदमे दर्ज कराने का आदेश निरस्त कर दिया है।
योगी सरकार द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए विभागीय अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शासन की सख्ती का असर विभागीय अफसरों पर नजर आ रहा है। बिजली चोरी रोकने के लिए सुबह चार बजे से विद्युत टीमें चेकिंग कर रहीं हैं। हर रोज बिजली चोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं। पूर्व में विद्युत विभाग द्वारा संबंधित थानों में बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कराए जाते थे।
लेकिन थानों में तैनात स्टाफ की मनमानी से समय पर मुकदमे दर्ज होने और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। शासन के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक ने जनपद में थाना दक्षिण को विद्युत चोरी के अभियोगों की विवेचना और अभियोजन के लिए के लिए विशेष एंटी पावर थेप्ट यूनिट गठन गठन किया था।
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मुख्यालय के आदेश पर पुलिस महानिरीक्षक ने उक्त आदेश को स्थगित कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) एसबी शिस्डकर ने समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार बिजली चोरी के मुकदमे संबंधित थानों में दर्ज होेंगे। इन अभियोगों की विवेचना संबंधित थाने द्वारा की जाएगी।
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योगी सरकार द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए विभागीय अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शासन की सख्ती का असर विभागीय अफसरों पर नजर आ रहा है। बिजली चोरी रोकने के लिए सुबह चार बजे से विद्युत टीमें चेकिंग कर रहीं हैं। हर रोज बिजली चोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं। पूर्व में विद्युत विभाग द्वारा संबंधित थानों में बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कराए जाते थे।
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लेकिन थानों में तैनात स्टाफ की मनमानी से समय पर मुकदमे दर्ज होने और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। शासन के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक ने जनपद में थाना दक्षिण को विद्युत चोरी के अभियोगों की विवेचना और अभियोजन के लिए के लिए विशेष एंटी पावर थेप्ट यूनिट गठन गठन किया था।
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मुख्यालय के आदेश पर पुलिस महानिरीक्षक ने उक्त आदेश को स्थगित कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) एसबी शिस्डकर ने समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार बिजली चोरी के मुकदमे संबंधित थानों में दर्ज होेंगे। इन अभियोगों की विवेचना संबंधित थाने द्वारा की जाएगी।