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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Fri, 25 Oct 2019 10:21 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2019 10:21 PM IST
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10 yeas jail for rapist
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में पांच साल पहले प्रधानाध्यापिका के साथ दुष्कर्म करके लूट के दोषी को स्पेशल जज (डकैती) रामकिशोर पांडेय ने 10 साल की सजा सुनाई है। उसको 40 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
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बेवर क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एक सितंबर 2014 की सुबह सात बजे स्कूल जा रही थी। रास्तेे में मिले तीन लोगों ने उसको अपने वाहन से टक्कर मार दी। उसके गिरते ही तीनों ने उससे जंजीर, कुंडल, अंगूठी, मोबाइल सहित पांच हजार रुपये लूट लिए। उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। एक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर ग्रामीणों ने दुष्कर्म करने वाले को पकड़ लिया। प्रधानाध्यापिका की तहरीर पर अमित कुमार निवासी ब्योंती खुर्द थाना कोतवाली, रामबहादुर, अनिल कुमार निवासी रोहिला थाना एलाऊ के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके पकड़े गए अमित कुमार को जेल भेज दिया।
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पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज (डकैती) रामकिशोर पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़ित प्रधानाध्यापिका, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर अमित कुमार को घटना करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी शरवीर सिंह यादव ने आरोपी के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रामकिशोर पांडेय ने अमित कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है। उसको 40 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
आरोपी अमित कुमार को घटना के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। उसकी किसी भी कोर्ट से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। शुक्रवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से कोर्ट लाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर वापस जेल भेज दिया गया।
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पीड़िता को मिलेंगे 20 हजार रुपये
प्रधानाध्यपिका के साथ हुई घटना के आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। स्पेशल जज डकैती ने आदेश में लिखा है जुर्माने की धनराशि में से पीड़िता को आधी धनराशि 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।

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साक्ष्य के अभाव में दो बरी
प्रधानाध्यापिका के साथ हुई घटना के आरोपी रामबहादुर और अनिल कुमार के खिलाफ पीड़िता ने कोर्ट में गवाही नहीं दी। उनके खिलाफ अदालत में गवाही नहीं होने पर स्पेशल जज ने दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अपराध से बरी कर दिया है।
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