EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ा एलान किया है। ईपीएफओ की तरफ से पीएफ खाताधारकों के लिए डेथ क्लेम के नियम में बदलाव कर दिया गया है। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब नए नियम के मुताबिक, अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से जुड़ा नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां, पीएफ खाता के साथ दी गई जानकारी से नहीं मिलती है, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। इस बदलाव के बाद डेथ क्लेम सेटलमेंट आसान हो गया है।
EPFO Rule Change: ईपीएफओ ने नियमों को किया बड़ा बदलाव, अब नॉमिनी को आसानी से मिलेगा पैसा, यहां है पूरी जानकारी
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ईपीएफओ ने कहा कि किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर नॉमिनी को पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत जरूरी होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद पीएफ की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ की तरफ से किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए खास ध्यान रखा गया है। इस नए नियम के तहत नॉमिनी या परिवार के सदस्य की भी सत्यता की पूरी जाचं की जाएगी।
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इसके बाद पीएफ के पैसों का भुगतान किया जाएगा। यह उस स्थिति में लागू होगा, जब पीएफ खाता धारक की आधार पर दी गई जानकारी गलत होगी। अगर सदस्य की जानकारी ईपीएफओ यूएएन के पास गलत होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
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अगर पीएफ खाता धारक ने अपनी दी जानकारी में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी मौत हो जाती है, तो पीएफ के पैसों का भुगतान कानूनी रुप से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को किया जायेगा। इसके लिए उसे अपना अपना आधार कार्ड देना होगा।