दूरसंचार विधेयक 2023: ट्राई की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकारा, आपात स्थिति में नेटवर्क पर होगा सरकार का कब्जा

प्रदीप पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Wed, 24 Jul 2024 02:30 PM IST
सार

सरकार ने निर्बाध शुरुआत के लिए "अगली पीढ़ी के सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत संचार नेटवर्क" पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

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Government has accepted the recommendations of Telecom Regulatory Authority of India
टेलीकॉम एक्ट - फोटो : एएनआई

    विस्तार

    सरकार ने दूरसंचार विधेयक 2023 की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने निर्बाध शुरुआत के लिए "अगली पीढ़ी के सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत संचार नेटवर्क" पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

    विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस, सीएपीएफ, सुरक्षा और आपदा राहत एजेंसियों के बीच सुचारू क्रॉस-एजेंसी संचार और समन्वय के लिए मिशन क्रिटिकल वॉयस, डेटा और वीडियो संचार को अपने कंट्रोल में ले लेगी। इसकी जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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    बता दें कि 26 जून से लागू हुए दूरसंचार विधेयक 2023 के अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हुए हैं जिसके तहत अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।

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    अधिनियम के अनुसार आपात स्थिति में कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना या संचालित करना चाहता है, सेवाएं प्रदान करना चाहता है या अनुपातिक उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत होना होगा।

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