{"_id":"66a116d342b6b062d30420b8","slug":"will-mandi-lok-sabha-election-be-declared-illegal-kangana-ranaut-and-others-get-notice-2024-07-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi Lok Sabha Election: क्या मंडी लोकसभा चुनाव होगा अवैध घोषित? कंगना रणौत समेत इन्हें मिला नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi Lok Sabha Election: क्या मंडी लोकसभा चुनाव होगा अवैध घोषित? कंगना रणौत समेत इन्हें मिला नोटिस
Wed, 24 Jul 2024 08:32 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 24 Jul 2024 08:32 PM IST
सार
हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रणौत को नोटिस जारी किया है। मंडी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पढ़ें पूरा मामला...
विज्ञापन
डिजाइन फोटो।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
मंडी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि मंडी संसदीय सीट से बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरने वाले लायक राम नेगी ने विभाग का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया था। ऐसे में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। इस वजह से प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सका। इसी को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई है।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी से नामांकन पत्र को गलत तरीके से रद्द करने के मामले में अदालत ने नवनिर्वाचित सांसद कंगना रणौत और डीसी मंडी एवं रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन गलत तरीके से रद्द किया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए चुनाव को रद्द किया जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने की। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। याची लायक राम नेगी किन्नौर जिले के निचार से संबंध रखते हैं। नेगी वन विभाग से अधीक्षक पद से रिटायर हुए हैं।
विज्ञापन