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बिना लाइसेंस पकड़ा कार चालक, 7500 रुपये जुर्माना
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ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट ने मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरों के तहत की कार्यवाई
शिमला। बिना लाइसेंस पकड़े गए एक कार चालक को ट्रैफिक मजिस्ट्रेट शिमला ने मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरों के तहत वीरवार को 7500 रुपये जुर्माना किया। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े गए वाहन चालकों के 1500-1500 के चालान हुए। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट शिमला आर मेहुल शर्मा की अगुवाई में वीरवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे बजे तक ढली संजौली बाईपास पर चलौठी के पास नाका लगाया गया।
इस दौरान ऑल्टो कार के चालक के पास जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला तो उसे 7500 जुर्माना किया गया। गाड़ी में अतिरिक्त मॉडिफिकेशन और अतिरिक्त लाइटें लगाने पर अन्य वाहनों के 5000 के चालान हुए। विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान करीब 120 गाड़ियों का निरीक्षण हुआ। इनमें से यातायात नियमों के उल्लंघन पर 60 वाहनों के चालान किए गए और 71500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
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शिमला। बिना लाइसेंस पकड़े गए एक कार चालक को ट्रैफिक मजिस्ट्रेट शिमला ने मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरों के तहत वीरवार को 7500 रुपये जुर्माना किया। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े गए वाहन चालकों के 1500-1500 के चालान हुए। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट शिमला आर मेहुल शर्मा की अगुवाई में वीरवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे बजे तक ढली संजौली बाईपास पर चलौठी के पास नाका लगाया गया।
इस दौरान ऑल्टो कार के चालक के पास जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला तो उसे 7500 जुर्माना किया गया। गाड़ी में अतिरिक्त मॉडिफिकेशन और अतिरिक्त लाइटें लगाने पर अन्य वाहनों के 5000 के चालान हुए। विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान करीब 120 गाड़ियों का निरीक्षण हुआ। इनमें से यातायात नियमों के उल्लंघन पर 60 वाहनों के चालान किए गए और 71500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
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