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दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को कारावास
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मिली सजा
2017 में थाना ठियोग में दर्ज हुआ था मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 22 मार्च 2017 को थाना ठियोग में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसमें मुनीश और कृष्ण कुमार ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था।
मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत अब ठियोग निवासी मुनीश (29) और कृष्ण कुमार (30) निवासी सरकाघाट जिला मंडी को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई।
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2017 में थाना ठियोग में दर्ज हुआ था मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 22 मार्च 2017 को थाना ठियोग में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसमें मुनीश और कृष्ण कुमार ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था।
मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत अब ठियोग निवासी मुनीश (29) और कृष्ण कुमार (30) निवासी सरकाघाट जिला मंडी को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई।
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