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सेब ढुलाई वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को वस्तु कर में छूट

Wed, 18 Jul 2018 09:18 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 18 Jul 2018 09:18 AM IST
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trucks Exempted from goods tax for apple transportation

सेब सीजन के चलते सरकार ने बाहरी राज्यों के ट्रकों को वस्तु कर में छूट दे दी है। राज्य का आबकारी एवं कराधान विभाग बाहरी राज्यों से हिमाचल आकर यहां से सेब ढुलाई करने वाले ट्रकों से गुड्स टैक्स नहीं लेगा।

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यह छूट 15 जुलाई से 15 अक्तूबर के बीच लागू रहेगी। सरकार की ओर से यह अधिसूचना प्रधान सचिव आबकारी जेसी शर्मा ने जारी की है। हिमाचल में सेब सीजन शुरू हो चुका है।
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इसी बीच प्रदेश का सेब देश भर की मंडियों में जाना शुरू हो गया है। सेब की फसल की ढुलाई के लिए ट्रकों की कमी न हो। इसके लिए राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से सभी राज्यों से आने वाले मालवाहक ट्रकों को गुड्स टैक्स में यह छूट दे रही है। 

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आलू ढुलाई पर भी  लागू होगी यह छूट 

trucks Exempted from goods tax for apple transportation

सरकार ने जनहित में बाहरी राज्यों के ट्रकों पर प्रदेश यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम 1955 की धारा 3 को लागू नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसा करने से ट्रकों का भाड़ा भी नियंत्रित रहता है। इसका लाभ लाखों सेब बागवानों को होगा। 

सेब की फसल के अलावा सरकार की ओर से यह छूट आलू की फसल की ढुलाई पर भी लागू होगी। अगर बाहरी राज्यों के ट्रक हिमाचल में आकर यहां आलू की फसल की मंडियों के लिए ढुलाई करते हैं तो उन्हें भी गुड्स टैक्स में छूट दी जाएगी। 

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