सेब ढुलाई वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को वस्तु कर में छूट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सेब सीजन के चलते सरकार ने बाहरी राज्यों के ट्रकों को वस्तु कर में छूट दे दी है। राज्य का आबकारी एवं कराधान विभाग बाहरी राज्यों से हिमाचल आकर यहां से सेब ढुलाई करने वाले ट्रकों से गुड्स टैक्स नहीं लेगा।
यह छूट 15 जुलाई से 15 अक्तूबर के बीच लागू रहेगी। सरकार की ओर से यह अधिसूचना प्रधान सचिव आबकारी जेसी शर्मा ने जारी की है। हिमाचल में सेब सीजन शुरू हो चुका है।
इसी बीच प्रदेश का सेब देश भर की मंडियों में जाना शुरू हो गया है। सेब की फसल की ढुलाई के लिए ट्रकों की कमी न हो। इसके लिए राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से सभी राज्यों से आने वाले मालवाहक ट्रकों को गुड्स टैक्स में यह छूट दे रही है।
आलू ढुलाई पर भी लागू होगी यह छूट
सरकार ने जनहित में बाहरी राज्यों के ट्रकों पर प्रदेश यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम 1955 की धारा 3 को लागू नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसा करने से ट्रकों का भाड़ा भी नियंत्रित रहता है। इसका लाभ लाखों सेब बागवानों को होगा।
सेब की फसल के अलावा सरकार की ओर से यह छूट आलू की फसल की ढुलाई पर भी लागू होगी। अगर बाहरी राज्यों के ट्रक हिमाचल में आकर यहां आलू की फसल की मंडियों के लिए ढुलाई करते हैं तो उन्हें भी गुड्स टैक्स में छूट दी जाएगी।