हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- दो बेटियों वाली महिला को आंगनबाड़ी भर्ती में अंक नहीं देना गैरकानूनी
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:12 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती मामले में स्पष्ट किया है कि निदेशक (महिला एवं बाल विकास) की ओर से जारी कोई प्रशासनिक स्पष्टीकरण से अभ्यर्थी का हक नहीं छीना जा सकता है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला