सर्दी के मौसम के लिए राशन डिपुओं का नया टाइम टेबल जारी
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प्रदेश के सभी जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्यों की दुकानें शीतकालीन मौसम के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं, गर्मियों में 10 बजे से 6.30 बजे तक इन दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है।
वहीं, लंच का समय एक बजे से दो बजे के बीच निर्धारित किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानें प्रत्येक सोमवार को बंद रहेंगी। दुकानों के नोटिस बोर्ड पर यह समय सारिणी प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
दुकानें केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही बंद रखी जा सकती हैं। इसकी सूचना संबंधित जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति को देनी अनिवार्य होगी।
उचित मूल्य की छह नई दुकानें खुलेंगी
शिमला जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमेटी एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने की। उन्होंने बताया कि तीन माह के दौरान 550 उचित मूल्यों की दुकानों से जिले में 24 करोड़ पंद्रह लाख 42 हजार से अधिक के खाद्य वस्तुएं एवं मिट्टी तेल वितरित किया गया है।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए छह नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। छह अन्य दुकानें खोलने के बारे में प्रस्ताव भेज दिया गया है। नेरवा, सैंज, टिक्कर में उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। बैठक में गैस सिलेंडर वितरण को लेकर भी कड़े कदम उठाने की बात कही गई है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों तथा विभागीय निरीक्षकों को इस संदर्भ में जांच और निरीक्षण कर तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। जिले में तीन महीने के दौरान 390850 गैस सिलेंडर की आपूर्ति 173464 उपभोक्ताओं को की गई। इस मौके पर राजीव गांधी अन्न योजना की जानकारी भी दी गई।
बैठक में परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सुरेश कुमार सिंघा, क्षेत्रीय प्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मानसी दुलो, क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति आरडी शर्मा, जिला नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति पुरूषोतम सिंह, खाद्य वितरण अधिकारी श्रवण मौजूद रहे।
अनियमितताओं पर सवा दो लाख जुर्माना
जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 1409 निरीक्षण किए गए हैं। 160 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। गंभीर अनियमितताओं में संलिप्त होटल, ढाबा मालिकों, घरेलू गैस का प्रयोग करने फल और सब्जी विक्रेताओं की ओर से मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने पर 2,12,995 रुपये का जुर्माना किया गया।