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Shimla News: ग्रीन एरिया में बढ़ा दिया मकान का आकार, अब गिराना होगा
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नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने का फैसला
छोटा शिमला में एक व्यक्ति ने बना दिया था एक और कमरा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के ग्रीन एरिया में हो रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शहर के छोटा शिमला क्षेत्र में गुपचुप तैयार किए एक मकान के कमरे को गिराने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया।
मामला शहर के छोटा शिमला क्षेत्र का है। यहां साल 2022 में एक व्यक्ति ने अपने पुराने मकान का आकार बढ़ा दिया। मकान में एक कमरा नया तैयार किया गया। इसके अलावा बाहर का क्षेत्र भी बढ़ाया गया। नगर निगम को इसकी शिकायत मिली जिसके बाद नोटिस जारी किए गए। मकान मालिक को पहले खुद यह अवैध निर्माण हटाने को कहा था लेकिन इसने नहीं हटाया। बाद में आयुक्त कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई। नगर निगम के अनुसार यह क्षेत्र शहर के ग्रीन एरिया में शामिल है।
ग्रीन एरिया में भवन निर्माण की शर्तें सबसे सख्त हैं। यहां नए निर्माण से लेकर मरम्मत तक के लिए नगर निगम की मंजूरी लेना अनिवार्य है। मकानमालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने रातोंरात बिना नक्शा पास करवाए ही कमरा तैयार कर दिया। अब सुनवाई के दौरान मकानमालिक इसकी मंजूरी नहीं दिखा पाया। आयुक्त कोर्ट ने इसे तुरंत गिराने के आदेश जारी किए हैं। आयुक्त कोर्ट में शनिवार को कुल 18 मामलों पर सुनवाई हुई है। इनमें से कई मामलों पर सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब अगली तारीख को कई मामलों पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
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छोटा शिमला में एक व्यक्ति ने बना दिया था एक और कमरा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के ग्रीन एरिया में हो रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शहर के छोटा शिमला क्षेत्र में गुपचुप तैयार किए एक मकान के कमरे को गिराने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई में यह फैसला सुनाया गया।
मामला शहर के छोटा शिमला क्षेत्र का है। यहां साल 2022 में एक व्यक्ति ने अपने पुराने मकान का आकार बढ़ा दिया। मकान में एक कमरा नया तैयार किया गया। इसके अलावा बाहर का क्षेत्र भी बढ़ाया गया। नगर निगम को इसकी शिकायत मिली जिसके बाद नोटिस जारी किए गए। मकान मालिक को पहले खुद यह अवैध निर्माण हटाने को कहा था लेकिन इसने नहीं हटाया। बाद में आयुक्त कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई। नगर निगम के अनुसार यह क्षेत्र शहर के ग्रीन एरिया में शामिल है।
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ग्रीन एरिया में भवन निर्माण की शर्तें सबसे सख्त हैं। यहां नए निर्माण से लेकर मरम्मत तक के लिए नगर निगम की मंजूरी लेना अनिवार्य है। मकानमालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने रातोंरात बिना नक्शा पास करवाए ही कमरा तैयार कर दिया। अब सुनवाई के दौरान मकानमालिक इसकी मंजूरी नहीं दिखा पाया। आयुक्त कोर्ट ने इसे तुरंत गिराने के आदेश जारी किए हैं। आयुक्त कोर्ट में शनिवार को कुल 18 मामलों पर सुनवाई हुई है। इनमें से कई मामलों पर सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब अगली तारीख को कई मामलों पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
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