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मंत्री-विधायकों को सैर सपाटे के लिए दो लाख
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 11 Apr 2015 09:50 AM IST
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हिमाचल में मंत्रियों और विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। फ्री ट्रांजिट यात्रा सीमा और डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने समेत तीन संशोधन विधेयकों को विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन ध्वनि मत से पारित किया गया।
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शुक्रवार को सदन में विधायकों की फ्री ट्रांजिट यात्रा सुविधा की रिइंबर्समेंट सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का विधेयक पारित किया गया। अब ये मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बराबर ही मिलेगा।
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हालांकि, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पहले एक लाख किलोमीटर रेलवे टैरिफ के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब इसे किलोमीटर के बजाय दो लाख रुपये फिक्स कर दिया है।
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विधायकों का दैनिक भत्ता भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया। विधानसभा में पेंशन संशोधन विधेयक भी सदन पटल पर रखा गया। बारी-बारी से सभी को पारित कर दिया गया।
विधायकों की सुख सुविधा समिति की सिफारिशों के मुताबिक दैनिक भत्तों के अलावा प्रत्येेक सदस्य को को-टर्मिनस आधार पर कंप्यूटर डाटा एंट्री आपरेटर रखने के लिए 12 हजार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा।
पूर्व विधायकों को अब 20 हजार किलोमीटर रेलवे टैरिफ के बजाय मुफ्त यात्रा सुविधा की रिइंबर्समेंट सीमा एक लाख रुपये होगी। पूर्व सदस्यों के लिए रेल, या वायु मार्ग या राज्य परिवहन के किसी भी उपक्रम से मुफ्त यात्रा सुविधा होगी।
प्रत्येक पूर्व विधायक अपने पति और पत्नी के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता के लिए किसी भी अटेंडेंट के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा।