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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   The High Court imposed a fine of Rs 50,000 on the GAD Secretary for allotting housing against the rules.

Himachal: नियमों के विपरीत आवास आवंटन पर जीएडी सचिव पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

Thu, 30 Oct 2025 09:49 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 30 Oct 2025 09:49 AM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत सरकारी आवास आवंटन पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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The High Court imposed a fine of Rs 50,000 on the GAD Secretary for allotting housing against the rules.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत सरकारी आवास आवंटन पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सरकारी आवास सामान्य पूल के आवंटन को भी रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि को मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने पाया कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने आवास आवंटन करते समय कानून की प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया।

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अदालत ने 5 जनवरी, 2024 और 16 मार्च, 2024 के आवास आवंटन पत्रों को रद्द कर दिया है। अदालत ने उस आवंटन को रद्द कर दिया, जिसके तहत एक ड्राइवर को आउट ऑफ टर्न सरकारी आवास आवंटित किया गया था, जबकि अन्य कर्मचारियों के पुराने आवेदन विचाराधीन थे।

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अदालत ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ड्राइवर के आवेदनों पर हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास (सामान्य पूल) आवंटन नियम 1994 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के आवंटन नियमों और सुमित कुमार के फैसले के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया है।


 
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अदालत ने पाया कि यह आवंटन जल्दबाजी में किया गया। यह हिमाचल प्रदेश आवंटन ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंसेस जनरल पूल रूल्स 1994 के नियम 8 (7) का उल्लंघन था। नियम के अनुसार आउट ऑफ टर्न आवंटन की शक्ति हाउस अलॉटमेंट कमेटी में निहित है न कि प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन में है। अदालत ने इस कार्रवाई को अनुचित, घोर अनियमितता वाला और अवैध माना है।

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