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Shimla News: फायर एनओसी के नए नियमों में छूट दे सरकार

Sat, 16 May 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2026 11:59 PM IST
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The government should relax the new rules for fire NOC
होटल कारोबारियों का सरकार से आग्रह
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विधायक के नेतृत्व में सीएम सुक्खू से की मुलाकात
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। होटल एंड रेस्टाेरेंट एसोसिएशन शिमला के पदाधिकारियों ने शनिवार को शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा की अगुवाई में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विधायक हरीश जनारथा और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा, सलाहकार संजय ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य रूप से होटल और रेस्टोरेंट के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने के लिए लागू की गईं नई शर्तों में होम स्टे की तर्ज पर छूट देने की मांग की।

कारोबारियों ने वर्ष 2010 से पहले के बने और संचालित किए जा रहे होटल और रेस्टोरेंट को नए नियमों के अनुरूप एनओसी दिए जाने में छूट देने का आग्रह किया। कारोबारियों ने कहा कि पुराने बने होटलों और रेस्टोरेंट में नए नियमों के अनुसार आग से सुरक्षा के मानकों को पूरा करना संभव नहीं है। वर्ष 2010 के बाद के बने होटल रेस्टोरेंट पर भले ही यह नियम लागू कर दिए जाएं। कुकरेजा ने कहा कि इससे पूरे प्रदेशभर के होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसके अलावा कारोबारियों ने शिमला शहर में होटल और रेस्टोरेंट के लिए तय की गईं कूड़े और बिजली तथा पानी की दरों को भी कम करने की मांग की। कुकरेजा ने कहा कि कारोबारियों को भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जिससे कारोबारी परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गौर कर उचित निर्णय ले लिया जाएगा। शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने फायर एनओसी की नई शर्तों से 2010 से पहले से चल रहे होटल रेस्टोरेंट को नए नियमों के छूट दिए जाने का मामला 22 मई को होने वाली बैठक में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए नियमों से होम स्टे को पहले ही छूट देकर राहत दी है। होटल कारोबारियों को भी कुछ राहत मिल सकती है। होटलों को आग से बचाव के अन्य सभी इंतजाम करने ही होंगे।
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