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नई व्यवस्था: हिमाचल में टीसीपी में शामिल पुश्तैनी भूमि मालिकों को पास नहीं करवाना होगा भवन का नक्शा

Wed, 15 Dec 2021 11:05 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 15 Dec 2021 11:05 AM IST
सार

पंचायत सचिव भी पुश्तैनी लोगों को छानबीन करने के बाद एनओसी जारी करेगा। इसके लिए वह पटवारी से व्यक्ति का रिकार्ड मांग सकता है। प्रदेश सरकार का मानना है कि टीसीपी में शामिल पंचायतों को कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है।

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the ancestral land owners included in TCP will not have to pass the building map In Himachal
टीसीपी विभाग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग में शामिल पंचायत के लोगों को भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। ये लोग पंचायत सचिव से एनओसी लेकर घरों में बिजली और पानी के कनेक्शन लगा सकते हैं। यह व्यवस्था पुश्तैनी (पुश्त दर पुश्त) भू- स्वामियों के लिए होगी। अगर पंचायत में किसी दूसरी पंचायत व अन्य लोगों ने जमीन खरीदी है और वह भवनों का निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को टीसीपी से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा।  

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पंचायत सचिव भी पुश्तैनी लोगों को छानबीन करने के बाद एनओसी जारी करेगा। इसके लिए वह पटवारी से व्यक्ति का रिकार्ड मांग सकता है। प्रदेश सरकार का मानना है कि टीसीपी में शामिल पंचायतों को कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। पंचायत के स्थानीय लोगों को टीसीपी में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी उनको है, जिन्होंने जमीन ले रखी है। बिना नक्शे के भवनों का निर्माण करने वालों को व्यावसायिक सुविधाएं दी जा रही हैं। 

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