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Shimla News: हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी अदालत से बरी

Mon, 09 Jun 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Jun 2025 11:59 PM IST
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The accused in the attempt to murder case was acquitted by the court
लव कुश चौक पर हुई थी मारपीट
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सदर थाना क्षेत्र में जून 2018 में दर्ज हुआ था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर उसे बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने यह फैसला सुनाया। इसमें विजय खोसला मकान नंबर 128, गुगामाड़ी मंदिर, कृष्णानगर निवासी को बरी किया है।

मामला शहर के सदर थाना क्षेत्र में 7 जून 2018 में पंजीकृत किया था।पुलिस के मुताबिक लव कुश चौक पर झगड़े में विक्रम, आकाश, विजय, आशीष, अंकुश और अमित लोग घायल हो गए थे। इन्हें बाद में अस्पताल में उपचार दिया गया। विजय पर उन लोगों पर हमला करने के आरोप लगे थे। उधर आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत ने विजय खोसला को निर्दोष करार देते हुए दंडनीय अपराध से बरी कर दिया। अदालत के मुताबिक अभियोजन पक्ष मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है।
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